यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने भारती कश्यप की जनहित याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर भारी ट्रैफिक रहती है. ट्रैफिक के नियंतण की कोई व्यवस्था नहीं है.
from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/34dRSlw
Post a Comment